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Supreme Court: 104 साल के हत्यारे को SC से मिली अंतरिम जमानत, परिजनों के साथ मनाएगा जन्मदिन

रसिक चंद्र मंडल हत्या के जुर्म में जेल में बंद हैं. ट्रायल कोर्ट की तरफ से साल 1994 में उनको उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वो 1988 के एक हत्याकांड में दोषी ठहराए गए थे.

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Supreme Court: 104 साल के हत्यारे को SC से मिली अंतरिम जमानत, परिजनों के साथ मनाएगा जन्मदिन
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सुप्रीम कोर्ट ने सौ साल से भी ज्यादा उम्र के एक बुजुर्ग को अंतरिम जमानत दी है.  दरअसल 104 साल का ये बुजुर्ग हत्या के मामले में लंबे अरसे से जेल में बंद है. इसे ये अंतरिम जमानत इसलिए दी गई है ताकि ये अपना जन्मदिन अपने परिजनों के साथ मना सके. अब वो अपना 104वां बर्थडे अपने परिवार के साथ मना सकेंगे. इसको लेकर उनके परिवार वाले खासे उत्साहित हैं.

बुजुर्ग का नाम रसिक चंद्र मंडल है
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ की ओर से ये फैसला लिया गया है. उनके सामने के इसको लेकर अर्जी दी गई थी. बुजुर्ग पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है. बुजुर्ग का नाम रसिक चंद्र मंडल है. बुजुर्ग बुढ़ापे की कई हेल्थ समस्याओं से जूझ रहा है. यही वजह से है उन्हें जेल में पिछले कुछ समय से सुधार गृह में रखा जा रहा है.

हत्या के मामले में हैं दोषी करार
रसिक चंद्र मंडल हत्या के जुर्म में जेल में बंद हैं. ट्रायल कोर्ट की तरफ से साल 1994 में उनको उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वो 1988 के एक हत्याकांड में दोषी ठहराए गए थे. उनकी ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन 2018 में वहां की हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज  कर दिया था, और ट्रायल कोर्ट से मिले फैसले को ही जारी रखा था. इसके बाद जनवरी 2019 में भी उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें उन्हें कोई राहत नहीं प्राप्त हुई थी.

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