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देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस

SIR दूसरा चरण: 12 राज्यों में SIR 2.0 शुरू हो गया है. जो तय करेगा कि आगामी चुनावों में कौन वोट देगा और कौन बाहर रहेगा. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया और इसमें किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी.

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देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस

देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म

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चुनाव आयोग ने आज देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू कर दिया है. इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक, स्वच्छ और अद्यतन बनाना है ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या दोहराव न हो. इसके दूसरे चरण के तहत गणना यानी घर-घर जाकर सत्यापन का काम आज से शुरू हो गया है और यह 4 दिसंबर तक चलेगा. उसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची यानी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी. जो भी नागरिक अपना नाम, पता या किसी भी तरह की जानकारी सही करवाना चाहता है, वह 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकता है.
 
इन सभी दावों और आपत्तियों का सत्यापन और सुनवाई 31 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद, 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. लेकिन सबसे पहले, पूरी प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़ और फ़ॉर्म भरने का तरीका समझना ज़रूरी है. आइए यहाँ समझते हैं.

फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
SIR एक गहन, नागरिक-केंद्रित अभियान है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाता जानकारी की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक घर में तीन बार जाएँगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची में प्रत्येक नाम और विवरण सही है. इस प्रक्रिया के दौरान, BLO लोगों को एक मतगणना फॉर्म प्रदान करेगा, जिसके शीर्ष पर BLO का नाम और फ़ोन नंबर लिखा होगा. फिर आपको फॉर्म में अपनी जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पिता/अभिभावक का एपिक नंबर सहित सभी विवरण भरने होंगे.

फिर आपको फॉर्म में सबसे नीचे दिए गए दो ज़रूरी कॉलम ध्यान से भरने होंगे. अगर आपका नाम गुजरात की 2002 और उत्तर प्रदेश की 2002/03 की वोटर लिस्ट में है, तो आपको इलेक्टोरल नेम, APEC नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी. अगर आपके माता-पिता या रिश्तेदारों का नाम पुरानी लिस्ट में है, तो आपको उनकी जानकारी भी भरनी होगी. फिर नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे.

कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?
अगर आपने फॉर्म सही से नहीं भरा है, तो आपका नाम प्रकाशित होने वाली अंतरिम मतदाता सूची में नहीं होगा. इसके बाद, आपको अपने इलाके के बीएलओ को फ़ोन करके सूचना भेजनी होगी, फिर नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें और उनमें से कोई एक उसे दिखाएँ या दें.

यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे?

1- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश

2- 1.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज

3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र. पासपोर्ट

4- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाणपत्र

5- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र वन अधिकार प्रमाण पत्र

6- ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र

7- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)

8- राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर

9- सरकार से कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

10- आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/भाग II दिनांक 09.09.2025 के तहत जारी निर्देश लागू होंगे, अर्थात यह वैकल्पिक है.

अगर बीएलओ आपके पास नहीं पहुंचे और आपको गणना फॉर्म
नहीं मिला तो क्या करें. इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर बीएलओ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.

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