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Shri Krishna Janmabhoomi Case : मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जाएगा या नहीं? कोर्ट आज करेगा सुनवाई 

Shri Krishna Janmabhoomi Case : सिविल जज की कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. 

Shri Krishna Janmabhoomi Case : मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जाएगा या नहीं? कोर्ट आज करेगा सुनवाई 

मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

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डीएनए हिंदीः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में जिला जज की अदालत में ठाकुर केशवदेव के केस में आज सुनवाई की जानी है. याचिका में ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की गई है. वहीं विपक्षी द्वारा केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई की मांग की जा रही थी. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने केस में पहले ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 की सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके तहत दोनों पक्ष पहले इस पर अपना अपना पक्ष रखेंगे कि केस सुने जाने योग्य है भी या नहीं.

क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11?
कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है. कोर्ट यह तय करेगा कि मामला सुनवाई के लायक है कि या नहीं. वादी पक्ष द्वारा जो मांग की जा रही है क्या वह कोर्ट के दायरे में आती है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है. यह मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से ही इनकार कर सकता है. 

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अदालत में रखेंगे अपना पक्ष 
पक्षकारगण श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अदालत रिवीजन पर 22 अगस्त यानी आज सुनवाई करेगी. विपक्षीगण में से एक शाही ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह अदालत में अपना पक्ष रखेंगे.

इस मामले में 26 को सुनवाई 
लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 92 के तहत प्रति उत्तर दाखिल होने के लिए सुनवाई होनी थी. प्रार्थना पत्र पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी थी, लेकिन बार द्वारा नोवर्क के किए जाने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी. 

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