भारत
Voter List: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में त्रुटियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया है. उसने राजनीतिक दलों से समय पर सत्यापन कराने का आग्रह किया है. आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया पर ज़ोर दिया है और लोगों को समय पर दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराने की याद दिलाई है.
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया है. आयोग ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) समय पर सूची की जांच नहीं करते और फिर त्रुटियों का मुद्दा उठाते हैं. आयोग ने कहा कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी व्यवस्था कानून द्वारा निर्धारित बहुस्तरीय विकेन्द्रीकृत ढांचे पर आधारित है. उप-मंडल स्तर पर, एसडीएम यानी निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मदद से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं.
आयोग ने प्रक्रिया को स्पष्ट किया
अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, इसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों को दी जाती हैं और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके बाद, मतदाताओं और राजनीतिक दलों को आपत्तियाँ और दावे दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है. अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद भी, इसकी प्रति राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है. किसी भी त्रुटि के विरुद्ध अपील करने की दो-स्तरीय प्रक्रिया है. पहली अपील ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के पास और दूसरी अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास की जा सकती है.
पारदर्शिता पर जोर
चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता है और हर चरण में राजनीतिक दलों और मतदाताओं को त्रुटियों की सूचना देने का अवसर दिया जाता है. हाल ही में, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति वर्तमान और पुरानी मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं. इन त्रुटियों को ठीक करने का सही समय दावा और आपत्ति अवधि के दौरान होता है.
आयोग का एक बार फिर संदेश
चुनाव आयोग ने कहा है कि वह राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मतदाता सूची की जाँच करने के लिए आमंत्रित करता रहेगा. आयोग का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि स्वच्छ मतदाता सूची के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूत किया जाए.
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