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Crime News: ससुरालवालों से बदले की सनक: पार्सल में भेजा बम, फिर रिमोट से किया धमाका

अहमदाबाद से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो दिखाता है कि गुस्सा और बदले की भावना लोगों को खतरनाक अपराध करने पर मजबूर कर सकती है. यहां एक व्यक्ति ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए पार्सल में बम रखकर भेज दिया जिसे बाद में रीमोट से..

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Crime News: ससुरालवालों से बदले की सनक: पार्सल में भेजा बम, फिर रिमोट से किया धमाका
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गुजरात से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अहमदाबाद में एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी के दोस्त और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए इंटरनेट से बम और देसी पिस्तौल बनाना सीखा. जिसके बाद उसने रिमोट-कंट्रोल बम बनाकर पत्नी के दोस्त के घर पार्सल में भेजा. जिसके फटने से दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी के घर से विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं. 

घटना की शुरुआत
अहमदाबाद के साबरमती इलाके में शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे एक घर में धमाका हुआ. बता दें, यह धमाका एक पार्सल के जरिए हुआ, जिसे आरोपी रूपेन राव (44) ने अपने करीबी के जरिए भेजा था. इस धमाके में दो लोग घायल हो गए. गौरतलब है कि, राव ने पत्नी, ससुर और साले से बदला लेने के लिए यह खतरनाक साजिश रची थी. 

इंटरनेट से सीखा बम और हथियार बनाना
दरअसल, रूपेन राव अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया और परिवार से अलगाव के कारण नाराज चल रहा था. जिसके कारण उसने इंटरनेट की मदद से तीन-चार महीनों में बम और देसी पिस्तौल बनाना सीखा. उसने सल्फर पाउडर, बारूद, बैटरी, ब्लेड, और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रिमोट-कंट्रोल बम तैयार किया. 

साजिश का खुलासा
धमाके के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए राव और उसके दो सहयोगियों, रोहन रावल (21) और गौरव गढ़वी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने राव के घर से दो और रिमोट-कंट्रोल बम, देसी पिस्तौल, कारतूस और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की. राव का मानना था कि उसकी पत्नी के दोस्त बलदेव सुखाड़िया ने उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा की. इसके अलावा, वह ससुराल वालों को अपनी बीमारी और कमजोर स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार मानता था. इन्हीं कारणों से वो गुस्से में उसने यह कदम उठाया.


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पुलिस का बयान
डीसीपी भरत राठौड़ ने बताया कि आरोपी के पास से एक कार में दो बम और एक देसी पिस्तौल बरामद की गई. बम इतने घातक थे कि शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रभाव पड़ने से मौत हो सकती थी. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.बहरहाल, यह घटना दिखाती है कि गुस्सा और बदले की भावना किस तरह लोगों को खतरनाक अपराधों की ओर धकेल सकती है. 

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