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केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि साइरस के एक्सीडेंट की वजह से आज हमने ये फैसला किया है कि पीछे और सामने बैठे सभी लोगों को बेल्ट लगाना पड़ेगा.
डीएनए हिंदी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि सरकार कार मैन्युफैक्चरर कंपनियों के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट (Seatbelt alert) अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. अभी सिर्फ कार कंपनियों के लिए आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए.
नियम से ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हैं अनजान
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह नियम अनिवार्य है. ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.
कैसे हुई थी साइरस मिस्त्री की मौत?
मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा है कि वह टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के लिए जिम्मेदार कार हादसे की जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है. मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोले की रविवार दोपहर को महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक कार हादसे में मृत्यु हो गई थी. हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए.
सभी लोग मर्सिडीज के एसयूवी मॉडल जीएलसी 220डी में सवार थे. साइरस मिस्त्री का मंगलवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया. मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रिक शवदाह-गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया. मर्सिडीज ने बयान में कहा कि वह हादसे से संबंधित जांच में सभी जरूरी मदद कर रही है.