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दिल्ली नगर निगम ने 4 मंजिल से अधिक ऊंची सभी अवैध इमारतों को तुरंत सील करने और दोषी अफसरों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है.
साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने से हुई 6 लोगों की मौत के बाद नगर निगम (MCD) एक्शन मोड में आ गया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद एमसीडी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली भर में 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची जितनी भी अवैध इमारतें हैं, उन्हें तुरंत सील किया जाएगा.
रविवार (6 सितंबर 2026) दोपहर को ढही इस इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए सोमवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं.
एमसीडी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "4 मंजिल से ज्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा. इसके अलावा हादसे के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और उन्हें नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाएगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे शहर में लागू कर दिए गए हैं."
हादसे का शिकार हुई इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी देते हुए एमसीडी ने बताया कि यह संपत्ति P-14 सत्य निकेतन के नाम से दर्ज थी, जो महज 55 वर्ग गज के छोटे से प्लॉट पर बनी हुई थी. इस 5 मंजिला इमारत (बेसमेंट, ग्राउंड और ऊपर की 4 मंजिलें) का निर्माण 1990 के दशक में हुआ था. एमसीडी की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि उनके पास इस प्रॉपर्टी पर किसी अवैध निर्माण, बुकिंग या सीलिंग की पहले से कोई शिकायत दर्ज नहीं थी.
Satya Niketan building collapse | It has been noticed that the premises of Building/House No. 13, Satya Niketan, New Delhi has been occupied at the site. The property is in a ruinous, dangerous condition and in any way dangerous to any person occupying, resorting to, or passing… pic.twitter.com/XxhO9PlCcl
— ANI (@ANI) September 6, 2026
सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने आसपास के पूरे इलाके में खतरनाक और अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पास की ही बिल्डिंग नंबर 13 के मालिक को नोटिस जारी किया गया है. एमसीडी ने कहा है कि यह इमारत बहुत ही जर्जर हालत में है, जिससे वहां रहने वाले, आने-जाने वाले या राहगीरों की जान को बड़ा खतरा है.
निगम ने मकान मालिक को 3 दिनों के भीतर इस इमारत को खुद गिराने के निर्देश दिए हैं, वरना एमसीडी खुद इस पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर देगी. वहीं, एम्स ट्रॉमा सेंटर से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अस्पताल लाए गए 10 घायलों में से 5 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 1 छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. प्रशासन अब इलाके की बाकी इमारतों की सुरक्षा जांच में जुट गया है.
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