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Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल दी है. कोर्ट ने कुछ कठोर पाबंदियां भी लगाई हैं जिसके तहत किसी अनुयायी से नहीं मिल सकते हैं.
बलात्कार के केस में दोषी करार आसाराम को बेल (Asaram Bail) मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि बेल के दौरान वह किसी अनुयायी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं. उन्हें किसी तरह के प्रवचन देने की भी अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को 31 मार्च तक के लिए जमानत दी है. नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम साल 2013 से ही जेल में बंद हैं. आसाराम के बेटे नारायण साईं भी महिला के साथ रेप में दोषी करार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कठोर शर्तों के साथ दी है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम कठोर शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी जा रही है. 31 मार्च तक आसाराम अपना इलाज कराने के लिए बेल पर बाहर रह सकते हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि इस दौरान न तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और न ही अपने अनुयायियों से मिलेंगे. किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने, धार्मिक प्रवचन वगैरह देने की अनुमति नहीं है.
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कई गंभीर अपराध के केस आसाराम के खिलाफ
आसाराम को नाबालिग के रेप मामले में दोषी करार दिया गया है. इसके अलावा,आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ साल 2013 में दो बहनों ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में रेप और प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में भी आसाराम को उम्रकैद की सजा मिली है. आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर अहमदाबाद के आश्रम से बच्चों के लापता होने, गवाहों को धमकाने, हत्या की साजिश के भी कुछ केस चल रहे हैं.
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