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UP: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली, 25 हजार रुपये मुचकले पर मिली थी जमानत

Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर के हनुमानगंज इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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UP: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली, 25 हजार रुपये मुचकले पर मिली थी जमानत

Rahul Gandhi

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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टल गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को होगी. विशेष अदालत में न्यायाधीश के अवकाश पर होने सुनवाई नहीं हो सकी.

इससे पहले 4 दिसंबर को राहुल गांधी के वकील के बीमार होने के कारण सुनवाई टल गई थी. शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा, ‘सोमवार को एक गवाह बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में मौजूद था, लेकिन न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी.’ 

राहुल गांधी पर क्या है आरोप?
सुल्तानपुर के हनुमानगंज इलाके में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. मिश्रा ने कांग्रेस नेता पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.

बीजेपी नेता के मुताबिक, राहुल गांधी इस साल फरवरी में अपनी ‘भारत जोड़ो, न्याय यात्रा’ के बीच में अदालत में पेश हुए थे, जहां से उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी.

(With PTI inputs)

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