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Pune Porsche Car Case: महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई 2024 की रात लग्जरी पोर्शे कार चला रहे नाबालिग ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी. जिसमें युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी
पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल 10 महीने बाद जेल से रिहा हो गई हैं. उन्हें चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दी थी. शिवानी को बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों के रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. शिवानी पिछले साल जून के महीने से ही जेल में बंद थी.
शिवानी अग्रवाल उन 10 लोगों में शामिल थी, जिन्होंने आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ की. दरअसल, शिवानी ने आरोपी बेटे को बचाने के लिए अपने ब्लड सैंपल से उसका ब्लड सैंपल बदल दिया था. इस काम के लिए उन्होंने डॉक्टरों की मदद ली थी. इन 10 आरोपियों में जमानत पाने वाली वह पहली आरोपी हैं. शिवानी को दोपहर के समय रिहा कर दिया गया और पुणे की केंद्रीय जेल से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.
क्या था पूरा मामला?
महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई 2024 की रात लग्जरी पोर्शे कार चला रहे नाबालिग ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी. जिसमें युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी. जांच में पता चला की पोर्शे कार चला रहा आरोपी 17 साल का नाबालिग था और वह नशे में धुत था. आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट डेवलपर है. उसने और उसकी पत्नी शिवानी अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की.
विशाल अग्रवाल और शिवानी ने अपने बेटे की नशे में गाड़ी चलाने की बात छुपाने के लिए उसके खून के सैंपल को बदलने के लिए डॉक्टरों को 3 लाख की रिश्वत दी थी. यह रिश्वत किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में दी गई थी. ताकि यह साबित किया जा सके कि हादसे के दौरान नाबालिग नशे में नहीं था.
ब्लड सैंपल बदलने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था. इसके बाद इस मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, मां शिवानी अग्रवाल, ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय टावरे और श्रीहरि हलनोर, अस्पताल के कर्मचारी अतुल घाटकांबले, दो बिचौलिए और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था. साथ ही आरोपी के ब्लड सैंपल की जांच के लिए कोर्ट ने फिर से आदेश दिया था.
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