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कांग्रेस के सीतापुर सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेप केस में अंडरग्राउंड चल रहा था नेता

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को रेप के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया. राकेश राठौर पर 45 साल की महिला से शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके रेप की घटना को अंजाम दिया गया था.

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कांग्रेस के सीतापुर सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेप केस में अंडरग्राउंड चल रहा था नेता
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उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बलात्कार के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. राकेश राठौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके रेप करने का आरोप लगा है. एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि महिला के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद से सांसद फरार चल रहे थे. अब करीब दो सप्ताह की तलाश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.

बता दें, रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने एक दिन पहले खारिज कर दी थी. न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

इससे पहले 17 जनवरी को सीतापुर के सिटी कोतवाली थाने में सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत बलात्कार, 351 (3) के तहत आपराधिक धमकी और 327 (2) के तहत बंदूक का इस्तेमाल कर धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में अग्रिम जमानत पाने के प्रयासों के बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही राकेश फरार चल रहे थे. लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर सीतापुर जिला एवं सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.

सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच किया गया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, सांसद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि वे एफआईआर में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. राकेश राठौर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए शहर कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द ही कोर्ट के समक्ष ले जाया जाएगा.

कोर्ट ने सांसद को सरेंडर करने का दिया था निर्देश 
बता दें, इससे पहले सांसद के वकील ने उनका बचाव करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि मामला चार साल की देरी से दर्ज किया गया है. हालांकि, अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत से याचिका खारिज करने की अपील करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपी को तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए. अदालत ने अंततः याचिका खारिज कर दी और राकेश राठौर को दो सप्ताह के भीतर सीतापुर जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया. सीतापुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 23 जनवरी को कांग्रेस सांसद की अग्रिम जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली थी. इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) के अध्यक्ष अजय राय ने सांसद के खिलाफ आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की थी.


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क्या था मामला?
उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ आरोप लगाया कि 2018 में उसकी मुलाकात सांसद से हुई थी. तब वे विधायक हुआ करते थे. महिला का कहना है कि एक मुलाकात के दौरान राकेश राठौर ने उन्हें तैलिक महासंघ सीतापुर का महिला जिलाध्यक्ष बना दिया था. महिला का आरोप है कि 2020 में वह राकेश राठौर के बुलाने पर उनके घर गई और उसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया. महिला को शादी का झांसा दिया गया और कई बार संबंध बनाए गए. बाद में सांसद महिला को ब्लैकमेल करने लगा. 

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