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'न सरकारी नौकरी, न आवास, भाजपा का दलितों पर अत्याचार', हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2020 में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी. उसी परिवार से मिलने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिलने पहुंचे. उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए.

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'न सरकारी नौकरी, न आवास, भाजपा का दलितों पर अत्याचार', हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी
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14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी. इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था. हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे. परिवार से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवार को न अभी तक सरकारी नौकरी और न ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया. ये रवैया भाजपा का दलितों पर अत्याचार दिखाता है. 

राहुल गांधी ने क्या लिखा  
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- 'आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला. मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताईं उसने मुझे झकझोर कर रख दिया. पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है. उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार किया जा रहा है. वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ-जा नहीं सकते हैं - उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है.

भाजपा ने पूरे नहीं किए वादे- राहुल
राहुल ने आगे लिखा- 'भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं. न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है. पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय, सरकार उन पर तरह-तरह से अत्याचार कर रही है. दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं. लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे. इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताक़त के साथ लड़ेंगे. ट


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हाथरस रेप केस : 4 में से 3 आरोपी बरी
विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट की अदालत ने इस मामले में आरोपी 4 युवकों में से 3 को बरी कर दिया था. एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है. बिटिया पक्ष की वकील का कहना था कि वह इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है. इस केस में दो मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला हो चुका है. 

 

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