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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजन निराश हैं. पीड़िता के पिता जोनाथन प्रसाद ने कहा कि 'कोर्ट की ओर से आरोपी को बरी करने के फैसले के बाद वो काफी दुखी हैं. अब वो इस लड़ाई को और नहीं लड़ सकते हैं.' पढ़िए रिपोर्ट.
Esther Anuhya murder Case: मुंबई से जुड़े 2014 के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला सामने आया है. इस केस के अंतर्गत मुख्य आरोपी ने 23 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रेप और मर्डर कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले के मुख्य आरोपी को बरी कर दिया है. मुख्य आरोपी का नाम चंद्रभान है. इस आरोपी को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाई गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट में उस निर्णय को पलट दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजन निराश हैं. पीड़िता के पिता जोनाथन प्रसाद की ओर से अपनी व्यथा बताई गई है. उन्होंने कहा कि 'कोर्ट की ओर से आरोपी को बरी करने के फैसले के बाद वो काफी दुखी हैं. अब वो इस लड़ाई को और नहीं लड़ सकते हैं.'
क्या है पूरा मामला?
ये मामला 2013 का है. पीड़िता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS में कार्यरत थी. साल 2013 के क्रिसमस के दौरान वो छुट्टियों को एन्जॉय करने के लिए अपने मूल निवासस्थल विजयवाड़ा पहुंची हुई थी. उसके बाद तारीख 5 जनवरी 2014 को जब उसकी वापसी मुंबई में हुई तो वो अचानक ही गायब हो गई. मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो सका. परिजनों की तरफ से उसके गायब होने को लेकर मामला दाखिल कराया गया. मुंबई पुलिस उसकी तालाश में जुट गई. काफी तफ्तीश के बाद पीड़िता की लाश कांजुरमार्ग क्षेत्र में मिली. तारीख 16 जनवरी की थी. लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी. पुलिस की जांच में तश्दीक हो सकी कि लाश पीड़िता की ही है.
पुलिस ने चंद्रभान पर लगाए थे ये आरोप
पुलिस के मुताबिक आरोपी चंद्रभान की ओर से पीड़िता को कहा गया कि वो उसे स्टेशन से उसके आवास तक ड्रॉप कर देगा. पीड़िता को भी शुरू में शक हुआ, कारण कि आरोपी के पास कार नहीं बल्कि बाइक थी. लेकिन आरोपी ने तरह-तरह की बातें करके पीड़िता को विश्वास में ले लिया. साथ ही कांजुरमार्ग क्षेत्र में बहाना करने लगा कि बाइक की पेट्रोल खत्म है. एकांत वाले इलाके में पीड़िता को ले जाकर उसपर अटैक कर दिया, और रेप की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता की हत्या कर दी थी.
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