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मुंबई में एक बाप ने अपने बेटे की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने उसकी दूसरी बीवी को मां नहीं कहा था. बेटे ने पिता की दूसरी बीवी को मां कहने से इनकार कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां एक शख्स ने अपने बेटे की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने उसकी दूसरी बीवी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. हत्या की वारदात के 6 साल बाद मुंबई की एक कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसडी तौशीकर ने सोमवार को यह कहते हुए आरोपी सलीम शेख को 2018 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि 'इस वारदात का एकमात्र सूत्रधार' वही है. हत्या की वारदात के 6 साल बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को सजा सुनाई है.
क्या है मामला?
आरोपी सलीम शेख के बेटे इमरान ने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. इस पर बाप-बेटे के बीच विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पिता बेटे पर जानलेवा हमला करने लगा. इस दौरान इमरान की मां (सलीम शेख की पहली पत्नी) थाने शिकायत कराने गई, लेकिन जब तक पुलिस दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में सलीम के घर पर पहुंची तब तक सलीम ने कैंची से हमला कर इमरान को बुरी तरह घायल कर दिया था. पीड़ित की मां ने इस मामले की शिकायत अगस्त 2018 में दर्ज कराई थी.
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आजीवन कारावास की सजा
शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. हालांकि, सलीम के वकील का दावा है कि इमरान नशे में था. उसने धारदार हथियार से खुद को घायल किया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित ने खुद आत्महत्या का प्रयास किया होता तो उसकी मां पुलिस स्टेशन नहीं जाती. अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलें खारिज कर दीं. सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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