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Mukhtar Ansari Jail: मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना

मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उसे कोर्ट ने 1996 में दर्ज एक मामले में सजा सुनाई है.

Mukhtar Ansari Jail: मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)

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डीएनए हिंदीः उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उसे कोर्ट ने 1996 में दर्ज एक मामले में सजा सुनाई है. गुरुवार को मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. इस मामले में पिछले दिनों कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट पहले ही मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दे चुका था. दोपहर 2 बजे कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया.  

क्या है मामला?
1996 में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी. इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था. कोर्ट ने मुख्तार को अधिकतम सजा दी है. 

मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं ये गैंग चार्ज 
  
- वाराणसी के थाना कैंट में राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी  

- गाजीपुर के थाना कोतवाली में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी  

- वाराणसी के थाना चेतगंज में अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी  

- चंदौली के मुगलसराय थाने में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज हुआ. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी.

- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला.

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