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माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा, MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mukhar Ansari News: मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी गई है.

माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा, MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुख्तार और अफजाल अंसारी

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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं. अफजाल अंसारी पर भी आज ही फैसला सुनाया जाना है.

अगर अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सांसद भी जा सकती है. फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं. बता दें कि मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है वे करंडा और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं. कृष्णानंद राय की हत्या और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 2007 में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत दर्ज इस केस में अंसारी के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन एजाजुल हक की मौत हो चुकी है.

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इस मामले में 1 अप्रैल 2023 को ही सुनवाई पूरी हो गई थी. 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फैसले की तारीफ बदलकर 29 अप्रैल कर दी गई थी. बता दें कि साल 2012 में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ था. 11 साल बाद फैसला सुनाया गया है. वहीं, कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी. वहीं, नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण और मर्डर साल 1997 में हुआ था.

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