Advertisement

MUDA Scam: मुडा लैंड स्कैम में सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका, गवर्नर के जांच ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार 

MUDA Scam Siddaramaiah: मुडा जमीन घोटाला केस में कर्नाटक के सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने गर्वनर के जांच आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 

Latest News
MUDA Scam: मुडा लैंड स्कैम में सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका, गवर्नर के जांच ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार 

मुडा घोटाले में फंसे सिद्धारमैया

Add DNA as a Preferred Source

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा जमीन घोटाले (Muda Land Scam) मामले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने गवर्नर की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी है. प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और उसमें सीएम के शामिल होने को लेकर बीजेपी हमलावर है. अब अदालत से भी सीएम को राहत नहीं मिली है और राज्य की राजनीति में इस मुद्दे पर उबाल आना तय माना जा रहा है. 

सिद्धारमैया की याचिका कोर्ट ने खारिज की 
मुडा लैंड स्कैम मामले में कर्नाटक के राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्यपाल के पास जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस मामले में जांच की जरूरत है और सही तथ्य सामने आने चाहिए. गवर्नर ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए यह आदेश पारित किया है.  


यह भी पढ़ें:  'मुझे NDA में शामिल करने की थी प्लानिंग', BJP को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा 


क्या है मुडा जमीन घोटाला
कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त मुडा जमीन घोटाले का मामला छाया हुआ है. दरअसल प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आने वाले जमीन के एक टुकड़े से यह मामला जुड़ा हुआ है. इस भूमि की नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है. बीजेपी का आरोप है कि इस जमीन खरीद मामले में नियमों को ताक पर रखा गया है. कुछ महीने पहले ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जमीन खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश दिए थे. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement