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'मोदी सरनेम' केस क्या है, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, पढ़ें 5 जरूरी बातें

राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक भाषण दिया था. उन्होंने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी होती है. उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था.

'मोदी सरनेम' केस क्या है, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, पढ़ें 5 जरूरी बातें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (फोटो- Twitter/Congress)

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डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के आरोप में गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहरा दिया.

पूरी कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे. कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे. राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने दिल्ली से सूरत आए थे. आपराधिक मानहानि से जुड़े इस केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. उनकी दो साल की सजा पर 30 दिनों की रोक लगा दी गई है.

क्या हैं इस केस से जुड़ी 5 अहम बातें? पढ़ें-

1. सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेप पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को सजा सुनाई है.
2. राहुल गांधी के खिलाफ केस साल 2019 में दर्ज हुआ था. 
3. उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराया है.
4. राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में विवादित टिप्पणी की थी.
5. राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?

किसने दर्ज कराया था राहुल गांधी के खिलाफ केस?

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. 

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