भारत
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 तक आए लोगों से कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा.
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग, जो 31 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं बिना डॉक्यमेंट्स के भारत में रह सकते हैं. इन लोगों को बिना पासपोर्ट और वीजा के भी रहने की अनुमति दी जाएगी.
मोदी सरकार ने यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत जारी किया है. इन देशों से आए उन अल्पसंख्यक लोगों को भी राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत आए या जिनके कागजों की वैधता खत्म हो चुकी है.
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग धार्मिक उत्पीड़न या भय की वजह से भारत आए और 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल हो गए. उनसे रहने के लिए कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा.
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CAA में कोई बदलाव नहीं
बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि कट-ऑफ तारीख को बढ़ाया गया है. CAA में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो लोग दूसरे देश से आए हैं और बंगाल में रह रहे हों या पाकिस्तान के पास बॉर्डर पर, किसो की डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले जो लोग इन तीनों देशों से आए हैं. उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी.
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