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Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को लगातार दूसरे दिन झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नहीं मिली जमानत

Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को लगातार दूसरे दिन झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नहीं मिली जमानत

manish Sisodia ED

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डीएनए हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी की जमानत याचिका पर कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था. कोर्ट ने  सिसोदिया को 12 मई तक कस्टडी में भेज दिया. दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में भ्रष्टाचार के आरोपों में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. तब से ही वह दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ाते हुए 27 अप्रैल तक कर दिया था. 

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ED ने थर्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट 
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कारोबारियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट में यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी. ईडी ने ताजा आरोप-पत्र में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया, जो फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और बाद में उनके संबंध में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. नए पूरक आरोप-पत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के व्यवसायी पिल्लई भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के. कविता के करीबी सहयोगी थे और उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के साथ आमना-सामना कराने की आवश्यकता है.

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