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Delhi Excise Policy Case: सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया का 5 दिन का रिमांड मांगा था.
डीएनए हिंदी: Manish Sisodia News- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के रिमांड पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया. बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की 5 दिन के रिमांड की मांग को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर सौंप दिया है. सीबीआई ने रविवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi Excise Policy Case) में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सोमवार को उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने रिमांड की मांग पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक, इस पूछताछ में सीबीआई ने उनसे शराब नीति से जुड़े 15 सवाल पूछे हैं.
Delhi's Rouse Avenue Court sends Delhi Deputy CM Manish Sisodia to CBI remand till March 4 pic.twitter.com/emUQCqvKm2
— ANI (@ANI) February 27, 2023
ये रखी दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने दलील
सीबीआई वकील ने कोर्ट से रिमांड की मांग की. उन्होंने इस मामले में प्रभावी जांच के लिए दिल्ली डिप्टी सीएम से कस्टडी में रखकर पूछताछ करने की जरूरत बताई. सीबीआई वकील ने कहा कि इस मामले में साजिश को बेहद योजनाबद्ध और गोपनीय तरीके से तैयार किया गया था. उधर, सिसोदिया की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने रिमांड की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा, यदि कोई जानबूझकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है तो यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने सिसोदिया की तरफ से कहा, मैं यदि एक फोन बदलूंगा तो उसके साथ क्या करूंगा? मैं एक मंत्री हूं, मैं अपना फोन सेकंड-हैंड शॉप में नहीं भेज सकता, उसमें बेहद अहम डाटा होता है.
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Delhi LG cleared changes in excise policy, Manish Sisodia's lawyer tells court, adding CBI wants to go after elected govt
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2023
वकील ने कहा, सीबीआई ने मेरे सामने डाटा रखा है, लेकिन मैंने अपराध नहीं कबूला है. रिमांड एप्लिकेशन कहती है कि मैंने टालमटोल वाले जवाब दिए. यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता. वकील ने सिसोदिया की तरफ से कहा, सीबीआई ने 19 अगस्त, 2022 को मेरे घर की तलाशी ली. मैंने अपना फोन हैंडओवर कर दिया. उन्होंने मुझे फोन कर जांच में शामिल होने के लिए कहा और मैं पहुंच गया. मैंने पूरा सहयोग किया है.
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सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से पूछे ये सवाल
सीबीआई ने सिसोदिया के सेक्रेटरी के बयान को बनाया है आधार
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी सी. अरविंद के बयान को आधार बनाया है. अरविंद ने बताया था कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया और एक ड्राफ़्ट सौंपा, जिसमें Wholesale के ठेके प्राइवेट पार्टियों को देने की बात थी और कहा कि इसे GoM रिपोर्ट के आधार पर तैयार करो, जबकि GoM मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी.
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