Advertisement

फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले ने 25 हजार जुर्माना देकर जमानत लेने से किया इनकार, चला गया जेल

Smoking in Flight: फ्लाइट में सिगरेट पीने और हंगामा करने के बाद गिरफ्तार हुए शख्स ने जुर्माना चुकाने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया है.

फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले ने 25 हजार जुर्माना देकर जमानत लेने से किया इनकार, चला गया जेल

Representative Image

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: हाल ही में एक शख्स ने हवा में उड़ती फ्लाइट में जमकर हंगामा किया था. एयर इंडिया की फ्लाइट में सिगरेट पीने को लेकर हंगामा करने वाले इस यात्री को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. अमेरिकी नागरिक रत्नाकर द्विवेदी को कोर्ट में पेश किया गया तो उनसे अदालत ने कहा कि 25 हजार रुपये के मुचलके पर आपको जमानत मिल सकती है. इस शख्स ने 25 हजार रुपये देकर जमानत लेने से इनकार कर दिया. नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया.

आरोपी रत्नाकर द्विवेदी का तर्क था कि उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया है और जुर्मान सिर्फ 250 रुपये है, 25 हजार नहीं. लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट में 10 मार्च को सिगरेट पीने और ऐसा करने से रोके जाने पर स्टाफ से बदतमीजी और मारपीट करने के आरोपों के बाद रत्नाकर द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 (जानबूझकर लोगों की जान जोखिम में डालने और उनकी सुरक्षा से खिलवाड़) के तहत केस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता का ही हुआ अपहरण, गाड़ी में बैठाकर ले गए बदमाश

सिर्फ 250 रुपये देना चाहता था आरोपी
सोमवार को आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को अंधेरी मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेश किया गया. वहां जब 25 हजार के मुचलके पर जमानत की बात कही गई तो आरोपी ने इतना जुर्माना चुकाने से इनकार कर दिया. आरोपी का कहना था कि उसने ऑनलाइन पढ़ा है कि जुर्माना सिर्फ 250 रुपये है और वह 250 रुपये चुकाने को तैयार है. इस पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें- वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन, हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर खूब बटोरी थी चर्चा

आपको बता दें कि इस शख्स ने फ्लाइट के वॉशरूम में सिगरेट पी थी. रोके जाने पर फ्लाइट के स्टाफ और अन्य यात्रियों से बदसलूकी और मारपीट भी की थी. फ्लाइट स्टाफ ने इस शख्स के हाथ-पैर बांध दिए थे. बाद में इंजेक्शन लगाकर बेहोश भी कर दिया गया था. मुंबई में प्लेन की लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement