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चलते हवाई जहाज में पहले पी सिगरेट और फिर मना करने पर क्रू मेंबर्स से करने लगा बदसलूकी, VIDEO आया सामने

रिपोर्ट के अनुसार रमाकांत द्विदेदी नाम के पैसेंजर ने पहले फ्लाइट में सिगरेट पी और फिर फ्लाइट के दरवाजे को भी खोलने की भी कोशिश की.

चलते हवाई जहाज में पहले पी सिगरेट और फिर मना करने पर क्रू मेंबर्स से करने लगा बदसलूकी, VIDEO आया सामने

प्रतीकात्मक तस्वीर

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डीएनए हिंदीः पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार पैसेंजर्स द्वारा बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं. अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स से बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस व्यक्ति की पहचान रमाकांत द्विवेदी के नाम से हुई है जो इंडियन ओरिजिन का एमेरिकी नागरिक है. 37 वर्षीय रमाकांत ने सरेआम फ्लाइट में सिगरेट पीनी शुरू कर दी और जब क्रू मेंबर्स ने उसे मना किया तो वह बहस करने लगा. 

यह मामला शुक्रवार का है जिसके बाद उसे पैसेंजर और क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार करने और फ्लाइट में सिगरेट पीने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया. एयर इंडिया क्रू के अनुसार रमाकांत ने फ्लाइट के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की. क्रू मेंबर से बहस करने और फ्लाइट में सिगरेट पीने का वीडियो सामने आने के बाद रमाकांत पर सहार पुलिस स्टेशन में स्मोकिंग करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. 

मुंबई पुलिस के अनुसार रमाकांत द्विवेदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 सहित विमान अधिनियम 1937 की धारा 22 ,23 और 25 के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही घटना के 48 घंटे के बाद एक चार्ज शीट भी फाइल कर ली गई.

जमानत लेने के बजाय रमाकांत ने चुना जेल

इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रमाकांत द्विवेदी ने बेल लेने के बजाय जेल जाने का चुनाव किया. कोर्ट में पेशी होने के बाद रमाकांत को जमानत की मंजूरी मिल गई और 25,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया. लेकिन रमाकांत ने ऑनलाइन सर्च का हवाला देते हुए कहा कि IPC की धारा के तहत इस अपराध के लिए उसका फाइन 250 रुपये बनता है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को रमाकांत ने 25,000 रुपये देने से मना कर दिया और जेल जाने को स्वीकार्य किया. उसने कोर्ट को बताया कि IPC की धारा 336 के तहत 250 रुपये का फाइन बनता है जिसका भुगतान करने के लिए वो रेडी है लेकिन  वह जमानत की राशि नहीं देगा. इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया. 

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