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Harish Shakya Gangrape FIR: उत्तर प्रदेश के बिल्सी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर बदायूं एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद गैंगरेप और फ्रॉड की एफआईआर दर्ज की गई है.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बदायूं में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. बीजेपी (BJP) विधायक के अलावा उनके भाई, भतीजे और 15 और लोगों पर गैंग रेप और फ्रॉड के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़िता के पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को 10 दिन के अंदर मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है.
फ्रॉड और गैंगरेप का आरोप
बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पिता और विधायक के बीच एक जमीन का सौदा 16.5 करोड़ रुपये में हुआ था. जमीन की कीमत 18 करोड़ थी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि सौदे के 40 फीसदी रकम की भुगतान किए बिना ही विधायक और उनके गुर्गे कानूनी सहमति बनाने के लिए दबाव डालने लगे थे. उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, तो उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया. कोर्ट ने गैंग रेप और फ्रॉड का केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
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पत्नी पर गैंग रेप का लगाया आरोप
हालांकि, जब उन्होंने कानूनी सहमति के लिए हामी नहीं भरी, तो विधायक के गुर्गों ने दबाव बनाना शुरू किया. पुलिस ने उन्हें बिना किसी आरोप के 3 दिन तक जेल में रखा और उनके साथ मारपीट की गई. 3 दिनों के बीच में उनकी पत्नी के साथ गैंग रेप भी किया गया. कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है. दूसरी ओर बीजेपी विधायक का कहना है कि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
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