Advertisement

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा ने बहाल की मोहम्मद फैसल की सांसदी, राहुल गांधी की भी जगी उम्मीद

Mohammad Faizal Membership: लक्षद्वीप के सांसद रहे मोहम्मद फैसल की सांसदी फिर से बहाल कर दी है. इससे राहुल गांधी को भी उम्मीद जगी है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा ने बहाल की मोहम्मद फैसल की सांसदी, राहुल गांधी की भी जगी उम्मीद

Mohammad Faizal

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल (Mohammed Faizal) की सांसदी बहाल कर दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैसल को गुड न्यूज दे दी है. मोहम्मद फैसल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी कि हाई कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगा दिए जाने के बावजूद उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई है.

हत्या के प्रयास के एक मामले में सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को अधिसूचना जारी करके मोहम्मद फैसल की सदस्यता समाप्त कर दी थी. मोहम्मद फैसल ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की तो उनकी सजा पर 25 जनवरी को रोक लगा दी गई. हालांकि, सजा पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया था. मोहम्मद फैसल इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.

यह भी पढ़ें- सावरकर को बीच में नहीं लाएंगे राहुल गांधी? जानें किसने उन्हें क्या समझाया

आज ही होनी थी सुनवाई
मोहम्मद फैसल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी थी. नियमों के मुताबिक, अगर सजा पर रोक लग जाती है तो लोकसभा सचिवालय को सदस्यता बहाल करनी पड़ती है. यही कारण है कि सुनवाई से पहले ही मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल कर दी गई. आपको बता दें कि एनसीपी नेता मोहम्मद फैसल और 3 अन्य लोगों को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. नियमों के मुताबिक, 2 साल की सजा होने पर विधायकी या सांसदी समाप्त कर दी जाती है. इसी पर अमल करते हुए लोकसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी.

यह भी पढ़ें- अशरफ को एनकाउंटर का डर, '15 दिनों में बाहर निकालेंगे और जान से मार देंगे'

लक्षद्वीप सीट खाली हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को ऐलान कर दिया था कि इस सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे. कवारत्ती जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैसल ने केरल हाई कोर्ट में अपील की. 25 जनवरी को ही हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी. इसके बाद, मोहम्मद फैजल ने उपचुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी. हाई कोर्ट के आदेश के चलते उपचुनाव की जरूरत ही खत्म हो गई और अब उनकी सासंदी भी बहाल हो गई.

राहुल गांधी की सदस्यता यूं हो सकती है बहाल
मानहानि केस में राहुल गांधी को निचली अदालत से सजा हुई. इस सजा के खिलाफ वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अगर उनकी सजा पर वायनाड उपचुनाव से पहले रोक लग जाती है तो उपचुनाव नहीं होंगे. हालांकि, सजा पर रोक के बावजूद उन्हें सदस्यता बहाल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, जैसा कि मोहम्मद फैसल को करना पड़ा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement