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जेल से चुनाव लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या डाल पाएंगे वोट?

शुक्रवार, 26 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. ऐसे में दिल्ली के सीएम जेल से वोट डाल सकते हैं या नहीं इस बात पर विवाद गहरा रहा है.

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जेल से चुनाव लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या डाल पाएंगे वोट?
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लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार, को शुरू हो चुका है. ऐसे में सभी लोग अपना कीमती मतदान देने पहुंच रहे हैं. इसी बाच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. फिलहाल केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है. साथ ही इस बात पर भी विवाद हो रहा है कि जेल से केजरीवाल वोट डाल पाएंगे या नहीं?

वोट नहीं डाल पाएंगे केजरीवाल
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते हैं. जेल में रहते हुए जब इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल सकता है, तो फिर वोटिंग का क्यों नहीं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.


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क्यों नहीं डाल पाएंगे वोट
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता. वोट डालना एक कानूनी अधिकार है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो सजा काट रहा हो उसे वोट डालने की अनुमति नहीं होती है. 
अगर कोई कानून का तेड़ता है तो उसका ये हक अपने-आप निरस्त हो जाता है. दोषी के अलावा जिनपर ट्रायल चल रहा हो, वे भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं. 

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