भारत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यानी की, 16 जून से Ola, Uber, Rapido की बाइक टैक्सी की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एतिएक फैसला सुनाते हुए राज्य में बाइक टैक्सी संचालन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें लोकप्रिय एग्रीगेटर रैपिडो की सेवाएं भी शामिल हैं. यह प्रतिबंध तब लगाया गया है जब न्यायालय ने सरकार द्वारा उचित लाइसेंसिंग ढांचे को लागू किए जाने तक बाइक टैक्सी संचालन के लिए अंतरिम अनुमति को अस्वीकार कर दिया. इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में 16 जून, 2025 से Ola, Uber, Rapido की बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगा दिया जाएगा.
न्यायालय के निर्देश के अनुसार, यह प्रतिबंध 16 जून से प्रभावी है और अगली सुनवाई तक लागू रहेगा, जो 24 जून, 2025 को निर्धारित है. न्यायालय ने पाया कि चार वर्षों से अधिक समय से परिचालन करने के बावजूद, रैपिडो जैसी कंपनियां केवल अंतरिम आदेशों के आधार पर काम कर रही थीं और उनके पास उचित परमिट नहीं थे. वर्तमान में, भारत में केवल आठ राज्यों में ही ऐसा विनियामक ढांचा है जो बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति देता है. कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में अभी तक ऐसी कोई परमिट प्रणाली नहीं है. हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए स्पष्ट नियम और विनियम तैयार करने में देरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की है.
न्यायालय के सख्त प्रतिबंध के बावजूद, जमीनी स्तर से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरू में कई बाइक टैक्सियां चल रही हैं, जो न्यायालय के आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं. इससे कानूनी पर्यवेक्षकों और जनता में व्यापक आक्रोश फैल गया है. ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर पाशा ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले रैपिडो और अन्य बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल आपराधिक कार्यवाही की मांग की है. उन्होंने न्यायालय के निर्देशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप का भी आह्वान किया है.
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