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राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया है.
Jaipur serial blast case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया है. इसके लिए विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे.
जयपुर में 13 मार्च, 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस मामले पर चार अप्रैल को कोर्ट ने दोषियों को दोषी करार दिया. अदालत ने शाहबाज, सरवर आजमी, मोहम्मद कैफ समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है. बता दें इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना) को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं, एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था. अब इसके लिए विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे.
इसके बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पहली SLP दायर की गई थी. फांसी की सजा को लेकर राज्य सरकार की अपील वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.
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