भारत
Jaipur Bomb Blast: 17 साल पहले हुए जयपुर बम ब्लास्ट में आज 8 अप्रैल को कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया हैं. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Jaipur Bomb Blast: जयपुर बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं. 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम केस में चारों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि ये धमाके साल 2008 में हुए थे. इस भीषण आतंकी हमले से जुड़े एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने चार आतंकियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
चारों को हुई उम्रकैद की सजा
जिन अपराधारियों को सजा हुई है उनमें सरवर आजमी, सैफुरहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद शामिल हैं. इन सभी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121-ए, 124-ए, 153-ए, 307, यूएपीए एक्ट 1967 की धारा 18, और विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 व 5 के तहत दोषी माना है. इससे पहले शुक्रवार को जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था. अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को अपराधी करार दिया था.
कोर्ट से मुस्कुराते हुए निकल रहे थे बाहर
दरअसल यह मामला उस समय चर्चा में आया जब चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था. जिंदा बम मिलने के केस में जज जोशी ने 4 अप्रैल को ही सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा भी सुनाई थी. हैरानी की बात तो ये है कि सजा मिलने के बाद ये आरोपी कोर्ट से मुस्कराते हुए बाहर निकलते हुए दिख रहे थे. उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिख रहा था. कोर्ट ने जिन धाराओं के आधार पर सजा सुनाई है उनमें अजीवन कारावास का प्रावधान हैं. वहीं फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.