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उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कॉलेज प्रोफेसर को छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया. प्रोफेसर के खिलाफ एक अज्ञात शिकायत भी दर्ज कराई गई है.
Professor suspended for harassment: उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कॉलेज प्रोफेसर को छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई, जिसने उसे 'राक्षस' बताया था. पुलिस ने 13 मार्च को हाथरस के सेठ फूल चंद बागला पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, उनका शोषण करता था और उनके वीडियो बनाता था. आरोपी प्रोफेसर के फोने से 59 वीडियोज वायरल हुए हैं. अब इन वीडियोज की जांच की जा रही है.
नौकरी और अच्छे नंबरों का लालच
पुलिस के पास मौजूद एक वीडियो में कॉलेज की छात्रा से वह छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है. वीडियों में छात्रा अपने प्रोफेसर से नौकरी लगवाने की बात कह रही है. प्रोफेसर साफ-साफ बोल रहा है कि चिंता मत कर नौकरी लगवा दी जाएगी. एक बात यह भी जांच में स्पष्ट हुई है कि प्रोफेसर छात्राओं को अच्छे नंबरों से पास कराने का आश्वासन देता था और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था.
पिछले सप्ताह महिला आयोग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए शिकायतकर्ता के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने पहले भी इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायतकर्ता ने पत्र में लिखा है, '(नरेंद्र) मोदी सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का समर्थन करती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग अपनी बेटियों के साथ क्रूरता कर रहे हैं. मैं इस क्रूर व्यक्ति से इतना परेशान हूं कि कभी-कभी मुझे आत्महत्या करने का ख्याल आता है.'
पत्र में आगे छात्राओं को बचाने का अनुरोध किया गया है. इसमें कहा गया है, 'लोक-लाज के कारण कोई भी छात्रा कुछ नहीं कहेगी. इसलिए कृपया इस राक्षस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और मेरी जैसी कई लड़कियों को न्याय दिलाएं.' पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने प्रोफेसर की अश्लील हरकतों में लिप्त कुछ तस्वीरें भी अटैच की हैं.
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प्रोफेसर निलंबित
सर्किल ऑफिसर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने कहा कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (2) (बलात्कार), 68 (अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा यौन संभोग) और 75 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दर्ज की गई है. नारायण ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और अज्ञात शिकायतकर्ता का भी पता लगाया जा रहा है. इस बीच, हाथरस कॉलेज के सचिव प्रदीप कुमार बागला ने प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी प्रोफेसर ने कहा कि उन पर पिछले 18 महीनों से यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं और इस संबंध में कई जांच भी हुई हैं.
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