Advertisement

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मामले में आज ASI सर्वे समेत कई अहम मुद्दों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुका है. इस मामले में आज कुछ और बिंदुओं पर दलीलें रखी जा सकती हैं. 

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मामले में आज ASI सर्वे समेत कई अहम मुद्दों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदीः वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अहम सुनवाई होनी है. ये सुनवाई दोपहर दो बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया (Justice Prakash Padia) की सिंगल बेंच में की जाएगी. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें कोर्ट में रखी जा चुकी हैं. कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष अंतिम दलीलें कोर्ट के सामने रख सकते हैं. 

मामला सुनने योग्य है या नहीं यह होगा तय
हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले दाखिल मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है या नहीं. इसके साथ ही विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश समेत कई अन्य बिंदुओं पर भी सुनवाई होनी है. इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था. इस मामले में ज्यादातर पक्ष अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं. सिर्फ कुछ बिंदुओं पर ही बहस होनी बाकी है.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली में धरना पॉलिटिक्स, विधानसभा परिसर में रातभर से धरना दे रहे AAP-BJP विधायक

क्या है मामला?
ज्ञानवापी मामले में मूल वाद वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर किया गया था जिसमें उस स्थान पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध किया गया है. दलील दी गई कि कथित मस्जिद उस मंदिर का हिस्सा है. इससे पूर्व, आठ अप्रैल, 2021 को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था. इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौजूदा मामले में नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल, 2021 के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस मामले की आगे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी. 
 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement