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गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला को कार से टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है.
गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी है.
इसके बाद मंगलवार (15 सितंबर) को पुलिस ने उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है. अब उसे आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए दौसा से गुरुग्राम लाया जा रहा है.
आरोपी कल्याण बैंसला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है. उसने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और इंडियन रग्बी टीम का मेंबर लिख रखा है. इसके अलावा उसने अमेचर ओलंपिया इंडिया नाम के बॉडीबिल्डिंग टूर्नामेंट का विनर होने का दावा भी किया.
हालांकि, उसके इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. इंस्टाग्राम पर उसकी अच्छी-खासी फॉलोइंग है और वह अक्सर जिम या बॉडी दिखाते हुए फोटो-वीडियो डालता है. हालांकि, घटना के बाद उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है.
यह घटना रविवार सुबह की है. पीड़ित महिला अपनी स्पोर्ट्स बाइक से जा रही थी. महिला ने अपने हेलमेट या बाइक पर लगे एक्शन कैमरे का वीडियो शेयर किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार में सवार लोग उसे परेशान कर रहे थे. महिला ने उनसे बचने और आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कार दाईं तरफ मुड़ी और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर के बाद कार चालक मौके से तेजी से भाग निकला. महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उसे हल्की चोटें आईं और उसकी बाइक भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई. महिला के दोस्त ने बाइक से कार का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बहस करने के बाद तेज रफ्तार में फरार हो गया.
वीडियो में महिला ने कहा, "मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर बेहद असुरक्षित महसूस हुआ. ऐसे लोगों को किसी को टक्कर मारकर भागने में कोई डर नहीं लगता."
जिस मारुति सियाज कार से हादसा हुआ, उसके मालिक का नाम मनीष है, जो हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. मनीष ने बताया कि वह सेना में है और फिलहाल असम में तैनात है. उसने कहा, "हादसे के समय मैं गाड़ी नहीं चला रहा था. रविवार को मेरे दोस्त कल्याण ने घर वालों से गाड़ी मांगी थी. मुझे तो इस घटना का पता तब चला जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया."
शुरुआत में गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाना पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने और चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया था. लेकिन जब पुलिस ने घटना के फुटेज खंगाले और वीडियो की जांच की, तो मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ दी. इस धारा के तहत आरोपी को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
वहीं, आरोपी कल्याण बैंसला के वकील नवीन बैंसला का कहना है, "यह हिट-एंड-रन का मामला नहीं है. यह लापरवाही का मामला है. यह पूरी तरह से तेज रफ़्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ, वे एक-दूसरे से रेस लगा रहे थे. बाइकर्स का एक बड़ा ग्रुप था, लगभग 20-30 राइडर्स. सड़क के नियमों का पालन करने के बजाय, वे तेज रफ़्तार से गाड़ी चला रहे थे और स्टंट कर रहे थे. वे दूसरी गाड़ियों को परेशान कर रहे थे और उन्हें रेस या ओवरटेक करने के लिए उकसा रहे थे. आगे जो भी कार्रवाई होगी, हम उसका सामना करेंगे."
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