Advertisement

Crime News: 220 रुपये के लिए किया था मर्डर, कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Gurugram Crime News: गुरुग्राम में ड्रग्स के पैसों के लिए बेरहमी से हत्या करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ने महज 220 रुपये के लिए एक शख्स को मौत के घाट उतारा था. 

Latest News
Crime News: 220 रुपये के लिए किया था मर्डर, कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Add DNA as a Preferred Source

गुरुग्राम (Gurugram) की एक अदालत ने हत्या के केस में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों की पहचान अर्जुन और अख्तर के तौर पर हुई है. पिछले साल फरवरी में दोनों ने मृतक से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. पीड़ित ने पैसे नहीं होने की बात कही थी जिसके बाद दोनों ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसके पास से मिले 220 रुपये लेकर फरार हो गए थे. कोर्ट ने इसे बेरहमी से की गई हत्या करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

पिछले साल फरवरी में की थी हत्या 
गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने दोनों आरोपी अर्जुन और अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिछले साल फरवरी में एक शख्स की लाश लावारिस हालत में स्कूल की बिल्डिंग में मिली थी. तफ्तीश में दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले और पुलिस की पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात भी कबूल कर ली थी. दोनों को ड्रग्स की लत थी और इसके लिए झपटमारी समेत दूसरे अपराध पहले भी अंजाम देते रहे थे. 


यह भी पढ़ें: RG Kar Murder case में हो सकते हैं बड़े खुलासे, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को CBI कर सकती है गिरफ्तार 


पुलिस की पूछताछ और बाद में कोर्ट के सामने भी दोनों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मृतक से ड्रग्स के लिए पैसे मांगे थे. जब उसने पैसे देने से इनकार किया, तो उन दोनों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर कई बार चाकुओं से वार किया था. उसकी हत्या करने के बाद जेब से 220 रुपये निकाले और जाकर दोनों ने नशा किया था. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का मुचलका भरने का आदेश भी दिया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement