भारत
GST Council Tax: जीएसटी काउंसिल मीटिंग में स्पेशल 40% स्लैब टैक्स पर मंजूरी मिल गई है. यहां देखिए किन चीजों पर ये टैक्स लगने वाला है.
वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बढ़ा फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने इस बैठ में 40 प्रतिशत का एक नया GST स्लैब बनाया है. इसमें पान-मसाला, सिगरेट-गुटखा समेत इन चीजों पर टैक्स लगेगा. बुधवार को हुई इस बैठक में GoM के सभी सिफारिशों पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है. आइए जानते हैं कि 40% की स्पेशल कैटेगरी में कौन-कौन से समान आने वाले हैं.
निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बात
जीएसटी मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान उन्होंने कहा, "हमने आम आदमी को ध्यान में रखकर जीएसटी स्लैब में कुछ सुधार किए हैं. काउंसिल ने 12% और 28% जीएसटी टैक्स स्लैब को हटाकर सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति जताई है. साथ ही विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग 40% स्लैब की मंजूरी दी गई है."
इन चीजों पर लगेगा 40% टैक्स
कैंद्र सरकार ने तम्बाकू, पान मसाला, गुटका, सिगरेट, वातित पेय, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, कोयला, लिग्नाइट, पीट और लग्जरी चीजों को स्पेशल 40% स्लैब टैक्स में रखा है. वहीं लग्जरी चीजों को भी इसी स्लैब में रखा है. इसमें कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, हाई-एंड वॉचेज, लक्जरी कारें और सुपरकार्स, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर, लक्जरी यॉट और सेलिंग और कस्टमाइज्ड फैशन जैसे चीजें शामिल हैं.
सरकार होगा इतने हजार करोड़ का फायदा
40 प्रतिशत स्लैब टैक्स लगने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार को 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है. हालांकि रोजमर्रा चीजों पर टैक्स कम और हटाने के बाद सरकार करीब 93,000 करोड़ घाटे में होगी. लेकिन 40 फीसदी स्लैब लगाने के बाद अतिरिक्त फायदा, आधे नुकसान की भरपाई कर देगा.
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