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दिल्ली में किन शर्तों के साथ पटाखे जलाने की मिली इजाजत? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के दौरान 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. जानें किन शर्तों के साथ मिली अनुमति...

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दिल्ली में किन शर्तों के साथ पटाखे जलाने की मिली इजाजत? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के दौरान 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट के आदेश के अनुसार पटाखे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे. वहीं 15 से 25 अक्टूबर के बीच केवल निर्धारित जगहों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. 

इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

कोर्ट ने चेतावनी दी कि दिल्ली-एनसीआर में तस्करी कर लाए गए पटाखे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं. कोर्ट ने पर्यावरण से समझौता किए बिना संयमित तरीके से त्योहार मनाने की अनुमति देते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर बल दिया. इन नियमों को लागू करने के लिए अदालत ने कहा कि गश्ती दल नियमित रूप से पटाखा निर्माताओं की जांच करेंगे और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड आधिकारिक साइटों पर अपलोड किए जाने चाहिए.

इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) 18 अक्टूबर से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर पर रिपोर्ट देने को भी कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर से लाए गए पटाखे शहर में नहीं बेचे जा सकेंगे और इसका उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

CM रेखा गुप्ता SC के फैसले पर रिएक्शन

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार. यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है.'

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