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प्रेशर कुकर पर Flipkart को बड़ा झटका, कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में घटिया प्रॉडक्ट हो रिकॉल, भरना होगा जुर्माना

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले महीने Flipkart पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

प्रेशर कुकर पर Flipkart को बड़ा झटका, कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में घटिया प्रॉडक्ट हो रिकॉल, भरना होगा जुर्माना

फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्माना.

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डीएनए हिंदी: घटिया प्रेशर कुकर को लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माना ठोका है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर कंपनी जुर्माना भरे. कोर्ट के आदेश के बाद अब फ्लिपकार्ट को जुर्माना भरने के साथ-साथ खराब प्रेशर कुकरों को रिकॉल करके उसका रिफंड भी जारी करना होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने घटिया क्वालिटी और बिना ISI मार्क के प्रेशर कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट को खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने CCPA (Central Consumer Protection Authority) के नियमों के मुताबिक कार्रवाई का आदेश दिया.

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बीते महीने भी गिरी थी फ्लिपकार्ट पर गाज

फ्लिपकार्ट के खिलाफ हुआ यह एक्शन नया नहीं है. CCPA ने पिछले महीने अगस्त में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट पर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री को अनुमति देने और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना लगाया था. 

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CCPA ने मांगी थी कंप्लायंस रिपोर्ट

CCPA  ने फ्लिपकार्ट को निर्देश दिया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर बिके 598 प्रेशर कुकरों के ग्राहकों को सारी जानकारी देकर सूचित करे और ग्राहकों का पैसा लौटाये. कंपनी को इसे लेकर 45 दिनों के भीतर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करनी थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद फ्लिपकार्ट को जुर्माना सबमिट करना पड़ेगा.

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