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Pet Dogs News: देश में कुत्ते के काटने के मामले काफी बढ़ रहे हैं. ऐसे में इन्हें लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अब चेन्नई में भी कुत्ते के पालने को लेकर गाइडलाइंस लागू हुई हैं.
Pet Dogs: कुत्तों के काटने के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जो चिंता का विषय है. आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों को देखकर लोग डरने लगे हैं. इनको लेकर अब अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने चेतावनी दी है. कुत्ते पालने को लेकर नई गाइडलाइंस लागू की गई है. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने विज्ञप्ति जारी कर पालतू कुत्तों के मालिकों को इन नियमों के बारे में बताया है.
कुत्ते को पालने से पहले लाइसेंस लेना होगा. इसके बिना पालतू कुत्ता नहीं रख सकते हैं. पालतू कुत्तों को बिना थूथन (थूथन कुत्तों के मुंह पर लगाया जाता है जो उनके काटने को रोकता है) पट्टा और कॉलर पहनाए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जा सकते हैं. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि, कुत्ते को रैबीज के टीके लग चुके हैं.
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ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर के लोगों को यह चेतावनी भी दी है कि, आक्रामक कुत्तों को न पाला जाएं. कुत्तों को सड़कों, पार्कों और अपार्टमेंट की लिफ्टों में खुलेआम नहीं घुमा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. हिंसक और आक्रामक नस्ल के कुत्तों को नहीं पालने के लिए कहा है.
लोगों के बीच कुत्तों का डर काफी बढ़ गया है. हाल ही में, चेन्नई में एक पिटबुल ने 55 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डाला. बचाव के दौरान कुत्ते ने मालिक पर भी हमला किया. कांचीपुरम में 5 साल के एक बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई. मदुरै में भी एक 60 वर्षीय महिला की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई.
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