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Green Firecrackers in Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों की तस्करी को गंभीर समस्या बताया और पर्यावरण व उद्योग के हितों को देखते हुए यह संतुलित फैसला लिया है, जो पूरे NCR में लागू होगा.
Supreme Court Firecracker Decision: सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दे दी है. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुनाया. अदालत ने कहा कि उसने इस संवेदनशील मसले पर सॉलिसिटर जनरल और न्याय मित्र के दिए सुझावों के साथ-साथ उद्योग जगत की चिंताओं पर भी विचार किया है, और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पारंपरिक पटाखों की तस्करी को एक गंभीर समस्या बताया. बेंच ने कहा कि ये पारंपरिक पटाखे ग्रीन लेबल के नाम पर बाजार में पहुंच जाते हैं, जिससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाना ज़रूरी है, ताकि उद्योग (पटाखा व्यवसाय) और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले NCR का हिस्सा हैं, इसलिए आदेश का दायरा पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू होगा. इस फैसले के साथ ही अब दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर के लोग तय दिशानिर्देशों के तहत ग्रीन पटाखे जला सकेंगे. ग्रीन पटाखे वे होते हैं जिनसे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण होता है. इससे पिछले वर्षों में पटाखों पर लगे पूर्ण बैन से लोगों को आंशिक राहत मिली है.
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