Advertisement

इन एयरपोर्ट्स में फोटो खींची तो सीधे जाएंगे जेल, प्लेन में सफर करते हैं तो DGCA का नया नियम जान लें

Pakistan के साथ चल रहे तनाव के बीच GDCA ने हवाई यात्रा के नियमों में बदलाव किया है. ये नियम पश्चिमी सीमा के करीब स्थित एयरपोर्ट्स और उन एयरपोर्ट्स पर लागू होगा जहां से सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के प्लेन्स का मूवमेंट होता है.

इन एयरपोर्ट्स में फोटो खींची तो सीधे जाएंगे जेल, प्लेन में सफर करते हैं तो DGCA का नया नियम जान लें
Add DNA as a Preferred Source

DGCA Updates Airline Rule Amid India-Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है. भारत ने पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया है. Jyoti Malhotra समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए जासूसी कर रहे थे. भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कमर्शियल एयरप्लेन्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस का पालन सभी एयरपोर्ट्स पर जरूरी होगा जो पश्चिमी सीमा के करीब हैं और जिनमें सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के प्लेन्स का मूवमेंट होता है.

DGCA ने कहा है कि ये गाइडलाइंस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. इसके साथ ही इनका मकसद ये भी है कि आम जनता द्वारा अनजाने में सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को शेयर करने से रोका जा सके. 

प्लेन की खिड़की को लेकर बदला नियम

कमर्शियल फ्लाइट्स में टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त सभी खिड़कियां खुले रखने का नियम है. खुली खिड़कियों से विमान के क्रू को बाहर देखने में आसानी होती है, इसकी मदद से वो इमर्जेंसी सिचुएशन का आंकलन करते हैं. हालांकि, पश्चिमी सीमा से लगे एयरपोर्ट्स में अब कमर्शियल उड़ानों में टेक-ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़कियों को बंद रखने का फैसला किया गया है. इन इलाकों में ज़मीन से 10 हजार फीट की ऊंचाई के बाद ही विमान की खिड़कियां खोली जा सकेंगी. इस नियम से विमान के एमरजेंसी एग्जिट के पास की खिड़कियों को छूट रहेगी.

फोटो खींचने पर होगी कानूनी कार्रवाई

DGCA ने डुअल-यूज़ एयरपोर्ट्स में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी लगा दी है. DGCA ने कहा है कि एयरलाइन को अपने यात्रियों को ये बताना होगा कि वो मिलिट्री बेस पर फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं. इस नियम का पालन नहीं करने पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

DGCA  ने साफ किया है कि यात्री विमानों के लिए यह जरूरी होगा कि वो उड़ान और टेक-ऑफ से पहले यात्रियों को इन नियमों से अवगत कराएं. उन्हें बताएं कि उन्हें टेक-ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखनी होंगी और कैमरे या मोबाइल कैमरे से किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग न करें. 

इन एयरपोर्ट्स पर लागू होंगी नई गाइडलाइंस

जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, पठानकोट, बठिंडा, आदमपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नाल, हिंडौन, बरेली, महाराजपुर, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गोवा, भुज, लोहेगांव और विशाखापट्टनम में DGCA के इन नियमों का सख्ती सके पालन किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement