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Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने GRAP-III के तहत सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ लिमिट लागू की है. आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और एजेंसियों को कड़ी निगरानी के निर्देश मिले हैं.
Delhi Pollution: दिल्ली में सर्दियों के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर हालात चिंताजनक बना दिए हैं. हवा की गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर बनी रहने के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. राजधानी में GRAP के तीसरे चरण को लागू करते हुए सोमवार को सरकारी और निजी दोनों तरह के दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा बाकी कर्मचारी वर्क-फ्रॉम-होम करेंगे. यह फैसला PM2.5 और PM10 के बेहद ऊंचे स्तर को देखते हुए लिया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हाल ही में GRAP में बदलाव करते हुए कुछ नियमों को स्टेज-IV से हटाकर स्टेज-III में शामिल कर दिया है. इसके बाद वाहनों की आवाजाही और ऑफिस उपस्थिति पर कड़ा नियंत्रण लागू हो गया है. सरकार का मानना है कि सड़क पर वाहन कम होंगे तो हवा में मिल रहा धुआँ भी घटेगा.
इस आदेश में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. अस्पताल, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी टीमें पहले की तरह पूरी क्षमता से काम करती रहेंगी. साथ ही सभी एजेंसियों को शहरभर में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. नियम न मानने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार GRAP-III के सभी नियमों को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में खास टीमों को तैनात किया गया है और 2000 से ज्यादा कर्मी प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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