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Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-NCR से हटी GRAP-4 की पाबंदियां, जानें किन चीजों पर होगा प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-4 की पाबंदियां लागू की गई थीं. हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को हटा दिया है.

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Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-NCR से हटी GRAP-4 की पाबंदियां, जानें किन चीजों पर होगा प्रतिबंध

Gas Chamber Delhi Pollution

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केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी पैनल ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला सुनाया है. पिछले कई महीनों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-4 लागू किया गया था. हालांकि, अब कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रखने की बात कही है.

ग्रैप-4 की पाबंदियां हटीं

केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी पैनल ने 24 दिसंबर को शाम 4 बजे ये फैसला सुनाया. हालांकि, नागरिकों से स्टेज-3 के तहत दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है  आयोग ने कहा, "सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि AQI का स्तर आगे न गिरे, नागरिकों से अनुरोध है कि वे GRAP-3 के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें."


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GRAP पर CAQM उप-समिति ने आश्वासन दिया कि वह वायु गुणवत्ता की निगरानी करना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार उचित निर्देश जारी करेगी, उन्होंने कहा कि "उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी." 

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