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Delhi Police FIR Against Rahul Gandhi: दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (हत्या की कोशिश) को छोड़कर बीजेपी द्वारा दिए शिकायत पत्र की सभी धाराएं लगाई हैं.
संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. बीजेपी की शिकायत पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की धक्कामुक्की के कारण बीजेपी के दो सांसदों को चोटें आईं. बीजेपी की सांसद फान्गनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मेरे समीप आ गए थे, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करने लगी.
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNC) की कई धाराएं लगाई हैं. हालांकि पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या की कोशिश) को हटा दिया है. बाकि वो सारी धाराएं लगाई हैं जो शिकायत में दी गई थी.
राहुल गांधी पर इन धाराओं में केस
इन धाराओं में कितनी सजा?
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