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दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 में मिली बड़ी राहत, CAQM ने इन गाड़ियों पर लगी पाबंदियों को हटाया

Delhi-NCR GRAP 4: वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों को छोड़कर ग्रैप 4 की सभी पाबंदियां 2 दिसंबर तक जारी रहेंगी.

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दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 में मिली बड़ी राहत, CAQM ने इन गाड़ियों पर लगी पाबंदियों को हटाया

Delhi-NCR GRAP 4

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप-4 में थोड़ी राहत दी है. सीएक्यूएम ने कहा कि विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)  बीएस IV डीजल और बीएस III पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि यह छूट सिर्फ उनके निजी इस्तेमाल के लिए होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्कूलों को छोड़कर ग्रैप-4 की सभी पाबंदियां 2 दिसंबर तक जारी रहेंगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को वह एक बैठक आयोजित करेगा और ग्रैप-IV से ग्रैप-III या ग्रैप-II की ओर जाने पर अपना सुझाव देगा. कोर्ट ने कहा कि GRAP 4 की पाबंदियों के दौरान अधिकारियों ने लापरवाही बरती है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी.

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट से पता चला है कि प्रदूषण पांबदियों को सुनश्चित करने में अधिकारियों की लापरवाही रही है.

दिल्ली में अब कितना AQI
दिल्ली में गुरुवार प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को सुबह 9 बजे यह 301 था. राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई रही.

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