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दिल्ली-NCR में फिर बिगड़ी आबोहवा, GRAP-3 के प्रतिबंध लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

GRAP-3 in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई बिगड़ने की वजह से ग्रैप का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है. जानिए किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी.

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दिल्ली-NCR में फिर बिगड़ी आबोहवा, GRAP-3 के प्रतिबंध लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

Delhi GRAP 3

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दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुच गया है. इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने  फिर से ग्रैप 3 (GRAP-3) लागू कर दिया है. राजधानी में इस समय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 को पार कर गया है. अगर प्रदूषण का स्तर 400 को पार करता है, तो ग्रैप-4 लागू किया जा सकता है.

सीएक्यूएम ने दिल्ली में ग्रैप 3 की घोषणा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजधानी में गुरुवार शाम औसत AQI 380 के करीब पहुंच गया. प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. CQAM द्वारा जारी गाइडलाइन में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों को रोकने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों रोक लगाने समेत कई अन्य उपायों के बारे में बात की गई है.

GRAP-3 में किन-किनी चीजों पर रहेगी रोक
स्टेज 3 के तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों (4 पहिया वाहन) की आवाजाही पर प्रतिबंध फिर से लग गया है. बीएस-4 या पुराने मानकों वाल गैर-आवश्यक डीजल माल वाहनों पर भी रोक रहेगी.

इसके अलावा बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी. सिर्फ अति आवश्यक जगह एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगहों पर निर्माण कार्य बंद रहेंगे.

बता दें कि एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप 4 लागू किया जाता है. इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है.  ग्रैप का पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है. एक्यूआई 301 से 350 ग्रैप-2 और 301 से 400 के बीच ग्रैप-3 लागू होता है.

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