भारत
ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार 4 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे. साल 2021 में छसाल स्टेडियम में झगड़े के दौरान पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन साघर धनखड़ की मौत हो गई थी.
ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सुशील कुमार को जमानत दे दी है. ओलंपिक मेडलिस्ट 4 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे. साल 2021 में छसाल स्टेडियम में झगड़ा हुआ था, जिसमें पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन साघर धनखड़ की मौत हो गई थी.
हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी. सुशील को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया गया है. सुशील कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है.
सागर धनखड़ के दिमाग में आई थी चोट
पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि सागर धनखड़ के मस्तिष्क को किसी वस्तु के प्रहार से चोट पहुंचाई गई थी. सुशील की ओर से पेश अधिवक्ता आर के मलिक ने कहा कि कुमार पिछले साढ़े तीन साल से जेल में हैं और अभियोजन पक्ष ने 200 गवाहों का हवाला दिया है, जबकि अब तक केवल 31 की ही गवाही हुई है.
अभियोजन पक्ष ने जहां इस याचिका का विरोध किया, वहीं मलिक ने दलील दी कि मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा और सुशील कुमार को देरी के आधार पर राहत दी जानी चाहिए.
(With PTI inputs)
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