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Arvind Kejriwal SC Hearing: अरविंद केजरीवाल को SC से अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेन्डर

7 मई को इस केस को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

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 Arvind Kejriwal SC Hearing: अरविंद केजरीवाल को SC से अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेन्डर
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिल्ली के आबकारी नीति मामले को लेकर लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद SC का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा. ट्रायल अदालत से रिलीज आर्डर फिर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. इसके बाद उन्हें जेल से रिलीज किया जाएगा. हालांकि तिहाड़ जेल में प्रतिदिन जितने भी आदेश रिलीज होते है, उसे करीब एक घण्टे में ही निपटा दिया जाता है. इस केस को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. ये बात 7 मई की है. इसके साथ ही ED दिल्ली के इस मामले को लेकर से लॉन्ड्रिंग केस में आज नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है.


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पिछली सुनवाई में SC ने क्या सब कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि 'अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत विचाराधीन है. ये असामान्य परिस्थितियां हैं. वो राज्य के चुने हुए सीएम हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं.' कोर्ट ने ED के विरोध को लेकर कहा था कि 'उन्हें भी चुनाव के दौरान प्रचार करने का पूरा अधिकार है.' इस टिप्पणी को लेकर ED के  वकील की तरफ से दलील आई कि 'क्या हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि वो सीएम हैं. इस प्रकार तो अन्य  MP और MLA भी जमानत की मांग करेंगे. क्या चुनाव प्रचार को लेकर इस तरह की बड़ी दलील हो सकती है?' साथ ही ED के वकीलों ने कहा था कि 'यदि दिल्ली के सीएम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा.'

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