Advertisement

दिल्ली के इस पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश

साकेत कोर्ट ने ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं.

Latest News
दिल्ली के इस पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश
Add DNA as a Preferred Source

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की मुश्किलें बढ़ा दीं. साकेत कोर्ट ने ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज कर दी है और उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें DDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है.  पूर्व विधायक ने जसोला गांव क्षेत्र में डीडीए भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी.

पहले भी दर्ज हुए हैं कई मामले
कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं. पहले से ही वे विवादों में रहे हैं. साल 2023 में पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले भी थाना शाहीन बाग में पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया था. साल 2022 में भी उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था.


यह भी पढ़ें - Delhi Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, CBI ने कोर्ट को बताया


 

कौन हैं आसिफ मोहम्मद खान?
आसिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं. दिल्ली से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की. वे कांग्रेस में जाने से पहले RJD में थे. 2013 में वे कांग्रेस में शामिल हुए. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement