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RG Kar Rape And Murder Case: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुए रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सजा सुना दी है. सियालदह कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंसतोष जताया है.
सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से जबरन ले लिया गया. अगर कोलकाता पुलिस जांच कर रही होती तो दोषी को निश्चित रूप से मौत की सजा सुनिश्चित की होती.' उन्होंने मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए.
टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला हमसे जबरन ले लिया गया. अगर यह कोलकाता पुलिस के पास ही रहा होता, तो दोषी को मौत की सजा मिलती'
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'मैं फैसले से संतुष्ट नहीं'
उन्होंने कहा, ‘हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस द्वारा जांच किए गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई. मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं. सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है.
सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को रॉय को 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट फिजीशियन के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था. इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था और कोलकाता समेत अन्य शहरों में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे.
(With PTI inputs)
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