भारत
CJP Protest Delhi: कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थानों में उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान सोमवार (20 जुलाई 2026) को मचे बवाल के बाद अब दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है. प्रदर्शन के नाम पर जमकर हुए पथराव, तोड़फोड़ और उपद्रव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थानों में एफआईआर दर्ज कर ली है.
कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात उपद्रवियों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है. सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास जुटी भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था. उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बल्कि पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ पथराव भी किया. इतना ही नहीं, जनपथ पर मौजूद कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल बन गया.
दूसरी तरफ, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इसमें दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों पर हमला करने और कानून-व्यवस्था को ठप करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शनकारी पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे. उन्होंने धारा 163 के तहत लगी पाबंदियों और पुलिस की चेतावनियों को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया. हिंसा और पथराव में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं. चोटिल होने वालों में स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी और एसीपी जैसे बड़े अफसरों के साथ-साथ कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.
इस झड़प में करीब 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं. वहीं, बेकाबू भीड़ ने करीब 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई सार्वजनिक संपत्तियों को तहस-नहस कर दिया.
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके से करीब 78 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि शहर की शांति भंग करने और हिंसा फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही हैं, ताकि उपद्रव में शामिल बाकी चेहरों की पहचान करके उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जा सके.
ये भी पढ़ें- आज दिल्ली आ रहे हैं हजारों किसान, इन रास्तों पर मिलेगा जाम, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी