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अब विदेश में रह रहे रिश्तेदार से ले सकते हैं 10 लाख रुपये, नहीं देनी होगी सूचना

इससे पहले तक किसी भी वित्तीय वर्ष में विदेश में रह रहे रिश्तेदार से बिना सरकार को सूचित किए सिर्फ एक लाख रुपये तक लेने की अनुमति थी.

अब विदेश में रह रहे रिश्तेदार से ले सकते हैं 10 लाख रुपये, नहीं देनी होगी सूचना
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डीएनए हिंदी: किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन से जुड़े कुछ नियम होते हैं. अब ऐसे ही एक नियम में संशोधन कर केंद्र सरकार ने कुछ लोगों को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद अब भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है. इसके लिए उन्हें अधिकारियों को किसी भी तरह की सूचना हीं देनी होगी. बता दें कि पहले इसकी सीमा सिर्फ एक लाख रुपये थी.

क्या कहता है नया नियम
नए नियम के मुताबिक यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो सरकार को सूचना देने की समय सीमा भी 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है. इसमें कहा गया है कि पहले कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में अपने किसी रिश्तेदार से एक लाख रुपये से अधिक या समान राशि चंदे के रूप में प्राप्त करता था तो उसे इस तरह की राशि प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को सूचना देनी होती थी.

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इस प्रावधान को किया गया है खत्म
केंद्र सरकार ने नियम-13 में प्रावधान B को भी खत्म कर दिया है. इसके अनुसार दानदाता, प्राप्त राशि और प्राप्त करने की तारीख आदि सहित विदेशी चंदे की जानकारी हर तिमाही वेबसाइट पर घोषित की जाती थी. अब FCRA के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने पर 1 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के पहले दिन, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र सरकार द्वारा बताई गई वेबसाइट पर खाते का विवरण देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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